नगर परिषद बाेर्ड की साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए पार्षदाें ने आयुक्त को सभापति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पर शहर के 65 में से 51 पार्षदाें के हस्ताक्षर हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत नगर परिषद बाेर्ड की बैठक 60 दिवस की अवधि में एक बार या एक वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक हाेनी चाहिए। साधारण सभा की बैठक हुए करीब 9 महीने हाे गए।
बैठक के अभाव में शहर की जनसमस्याओं एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्याें का निस्तारण नहीं हाे रहा है। ज्ञापन देने वालों में नारायण साईवाल, विक्रम यादव, दुलीचंद, घनश्याम साेनी, पिंकीरानी आदि शामिल थे।
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