जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशाें के तहत 31 दिसंबर की रात 8 बजे से एक जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इमरजेंसी कारण के बिना आमजन इस अवधि में शहर में नहीं घूम सकेंगे। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने एसपी सहित तमाम अधिकारियाें काे आदेश जारी कर कानून की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि हाेटल व सार्वजनिक स्थानाें पर ऐसे काेई कार्यक्रम आयाेजित नहीं हाेंगे, जिनमें भीड़ एकत्रित हाे रही हाे। यही नहीं रात 8 बजे बाद यदि काेई व्यक्ति बिना आपात कारण के बाहर मिलेगा ताे उस पर कार्रवाई हाेगी।
1. प्रशासन : सरकार के निर्देशाें की पालना के लिए एसपी सहित अधिकारियाें काे निर्देश जारी किए हुए हैं। एसडीएम मुख्यालयाें पर आदेशाें की पालना उपखंड अधिकारी कराएंगे।
2. पुलिस- एएसपी मुख्यालय शिवलाल बैरवा के अनुसार शहर में पुलिस की विशेष व्यवस्था के तहत 6 विशेष नाकाबंदी प्वाइंट बनाकर 120 जवानों की ड्यूटी लगाई है। सभी नाकाबंदी प्वाइंटाें पर शाम 4 बजे से पुलिस जवान तैनात हाे जाएंगे। शहर के विभिन्न थाना इलाकों में पुलिस की विशेष गश्त व्यवस्था रहेगी।
नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालाें के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। नंगली सर्किल, टेल्को सर्किल, हनुमान सर्किल, विजय मंदिर राेड, भूगोर तिराहा व कटीघाटी जयपुर राेड पर विशेष नाकाबंदी प्वाइंट बनाए है। यहां फिक्स पिकेट्स तैनात की गई है। प्रत्येक प्वाइंट पर शहर में आने-जाने वाले वाहनों के नंबर नाेट किए जाएंगे।
3. आमजन : होटल व ढाबों पर नववर्ष मनाने के नाम पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं करें और न ही ऐसे कार्यक्रम के लिए काेई दबाव बनाएं। किसी भी होटल व ढाबों पर भीड़भाड़ मिलने पर संबंधित होटल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हाेगी।
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