5 माह बाद 21 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल,22 मार्च से देशभर में बंद है स्कूल-काॅलेज और काेचिंग क्लासेस
काेराेना संकट के चलते पांच माह से बंद सरकारी और निजी स्कूलों काे खाेलने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 वीं तक की स्कूलें खुलेगी। हालांकि इससे के लिए बच्चों को पाबंद नहीं किया गया है कि उन्हें स्कूल जाना ही है। बच्चे स्वेच्छा से स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए बच्चों को परिजनों से लिखित सहमति पत्र देना होगा। इसके बाद बच्चे स्कूल जा सकेंगे।
फिलहाल अनलॉक-4 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है। बाड़मेर जिलेभर में निजी व सरकारी दोनों तरह की स्कूलें खुल सकेगी। बच्चों को मास्क और सोशल डिस्टेसिंग की पालना करनी होगी। स्कूल में भी सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए गृह विभाग के आदेश के बाद अब प्रदेश में 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए अनलॉक-4 के नवीनतम निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा के मुताबिक नवीनतम निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थाएं आदि 30 सितम्बर, 2020 तक बंद रहेगी। 21 सितम्बर से केवल कंटोनमेंट जोन के बाहर की कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट स्वैच्छिक रूप से स्कूल जाकर एवं अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।
इससे पहले विद्यार्थियों को अपने माता-पिता, अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पृथक से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। विद्यालयों में ऑनलाइन अध्यापन, टेलीकाउंसलिंग एवं संबंधित कार्यों के समय पर 21 सितम्बर से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ को बुलाया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों के साथ पंजीकृत अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल या उद्यमिता के प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारत उद्यमिता संस्थान एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट मीणा ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल शोधार्थी एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला से संबंधित कार्य करना होता है, के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अनुमति होगी।
राजस्थान सरकार का आदेश- प्राइवेट स्कूल खुलने तक न लें फीस

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स एवं ऐसे समान स्थान बंद रहेंगे। 21 सितम्बर से ओपन एयर थियेटर्स खोलना अनुमत होगा। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन 21 सितम्बर से अनुमत होंगे।
ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी तथा फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वॉश और सैनेटाईजर के प्रावधान अनिवार्य होंगे। इसके लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।
शादी समारोह में 50 मेहमानों की रहेगी छूट
विवाह संबंधी आयोजन के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी तथा कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा 21 सितम्बर तक अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी और 21 सितम्बर के पश्चात अनुमत व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
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Khati groups News.
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