पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भिक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश
जिले में शेष रही 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भिक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायतीराज संस्थाओं में पंच एवं सरपंच के चुनाव हेतु शेष रही ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव व्यवस्था हेतु प्रकोष्ठों का गठन तत्काल करने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा माह जनवरी एवं मार्च, 2020 में राज्य सरकार के द्वारा किये गये फिर से परिसीमन से जिले की 456 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव सम्पन्न करवाये गये है तथा 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के चुनाव करवाये जाने शेष है। उन्होने बताया कि जिले में सिवाना पंचायत समिति में 22, आडेल में 2, पाटोदी में 2, सेड़वा में 18, धोरीमना में 2, बाडमेर में 38, शिव में 38, रामसर में 31, चौहटन में 50 एवं धनाऊ में 30 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के आम चुनाव करवाए जाने है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 10 जून, 2020 कार्यक्रम अनुसार पूर्व मे ही पूर्ण कर लिया गया है। मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद भी लोक सूचना जारी होने तक अर्थात लोक सूचना जारी होने से दस दिन पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया मतदान सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधान के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। उन्होने इस संबंध में आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
*मतदान केन्द्रों का विनिश्चय*
आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार 1100 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया था किन्तु कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए 1100 मतदाताओं की सीमा के स्थान पर आयोग के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2020 से 900 मतदाताओं तक सीमित कर दिया गया है। निर्देशों के अनुरूप अब किसी मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 900 से अधिक नहीं होगी। आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र के क्रमांक नये सिरे से परिवर्तन किये जाए ताकि एक ग्राम पंचायत के मतदान क्रमांक क्रमवार ही हो, यह पुनः नये सिरे से सुनिश्चित कर लिया जावे। उन्होने मतदान केन्द्रों का विनिश्चय करने के उपरान्त मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन भी साथ साथ करवाकर 4 सितम्बर को रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए है।
*रिटर्निग अधिकारी, मतदान अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण*
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मतदान दल गठन प्रभारी अधिकारी को रिटर्निग अधिकारी, मतदान अधिकारियों की नियुक्ति हेतु डाटा बैस 10 सितम्बर तक प्राप्त करवाकर 15 सितम्बर तक नियुक्तियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही मतदान दलों की नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार कर 15 सितम्बर से पूर्व बाद अनुमोदन प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया जाए। साथ ही उन्होने ईवीएम के बारे में मास्टर टैनर्स के माध्यम से चुनाव कार्य हेतु नियोजित कार्मिकों को भली भांति प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
*ईवीएम की उपलब्धता एवं आवंटन*
उन्होने प्रभारी अधिकारी ईवीएम को ईवीएम की उपलब्धता एवं आवंटन हेतु कार्यक्रम तैयार कर 10 सितम्बर से पूर्व बाद अनुमोदन कार्यक्रम जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोग के निर्देशानुसार प्रभारी अधिकारी निर्वाचन लेखा एवं स्टोर को छोटी एवं बडी मतपेटियां की स्थिति की सूचना 10 सितम्बर तक प्रस्तुत करने तथा ईवीएम, मतदान सामग्री की उपलब्धता एवं आवश्यकता हेतु मॉग के बारे में सूचना 7 सितम्बर तक भिजवाने के निर्देश दिए।
*ईवीएम मतपत्र एवं साधारण मतपत्र*
जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंच एवं सरपंच के चुनाव हेतु ईवीएम मतपत्र मुद्रण आयोग के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 एवं पंच एवं सरपंच के लिए साधारण मतपत्र का मुद्रण आयोग के पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के निर्देशानुसार प्रभारी अधिकारी मतपत्र (कोषाधिकारी) को पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
Thanks.
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