बाड़मेर की पुलिस ने दबोच लिया पाकिस्तान से आए बारूद और हथियारों के मामले में कोर्ट ने 11 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, राजस्थान से लगती पाकिस्तान सीमा से सितंबर 2009 में आरडीएक्स हथियारों सहित बड़ा जखीरा बरामद हुआ था.

इन हथियारों को भारत में दहशत फैलाने के लिए भेजा गया था. लेकिन उससे पहले ही खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया. एजेंसियों ने तस्करों को 15 किलो आरडीएक्स, 12 विदेशी पिस्टल और 1000 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था.
इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2009 में पंजाब और जम्मू-कश्मीर में सख्ती के बाद पाकिस्तान ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए राजस्थान की सीमा को चुना था. इसी सीमा से भारी मात्रा में बारूद और हथियार भारत भेजे गए थे.
बताया जा रहा था कि ये बारूद और हथियार पंजाब के आतंकवादी ग्रुप बब्बर खालसा को सप्लाई होने थे. लेकिन उससे पहले ही भारत की खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों ने बाड़मेर में इस जखीरे को जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मारूड़ी से बरामद किया था. इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कुल 14 लोगों को दोषी माना है जिसमें 10 लोग को आजीवन कारावास की सजा मिली है तो वहीं, चार अन्य से अब तक पूछताछ नहीं हो पाई है क्योंकि यह पाकिस्तान और विदेशों से ताल्लुक रखते हैं.

जानकारी के अनुसार, इस मामले में 11 साल बाद जस्टिस वमिता सिंह ने सभी 10 आरोपियों को विस्फोटक अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस दौरान सभी 10 आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे. इस पूरे मामले में चार अन्य आरोपी भी हैं, जिसमें दो पाकिस्तानी कुख्यात तस्कर फोटिया और आलिया फरार होकर पाकिस्तान चले गए. वहीं, दो बब्बर खालसा के आतंकी विदेशों में फरार हो गए थे.


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